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यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे यश दयाल को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब नहीं होगी गिरफ्तारी

RCB के स्टार गेंदबाज यश दयाल की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. दयाल के खिलाफ गाजियाबाद जिले के एक थाने में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था. पढ़ें पूरी खबर..

Yash Dayal

Yash Dayal: क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसी महीने एक लड़की ने यश दयाल के खिलाफ गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में यौन सोषण का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसके बाद दयाल ने अपने ऊपर दर्ज हुए एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, आपको एक-दो दिन के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है लेकिन 5 साल तक किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है.

15 जुलाई (मंगलवार) को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और अनिल कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है.

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गाजियाबाद में दर्ज हुआ था मामला

दयाल पर युवती ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था. युवती ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह पांच साल पहले सोशल मीडिया के जरिये क्रिकेटर यश दयाल के संपर्क में आई थी. बातचीत दोस्ती में बदली और फिर यश ने उसका भरोसा जीता. यश ने उसे ‘बहू’ के रूप में अपने पूरे परिवार से मिलवाया और शादी का झूठा वादा करके उसका शारीरिक शोषण किया.

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पीड़िता ने आगे बताया कि जब उसने शादी को लेकर यश से बात की, तो उसे शारीरिक हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. वहीं, अब पुलिस ने जांच करने के बाद यश दयाल पर यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 की तहत FIR दर्ज कर ली है.

अब आगे क्या होगा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट में यश दयाल के वकील गौरव त्रिपाठी ने इस मामले को लेकर बताया कि क्रिकेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसको क्रिकेटर की तरफ से कोर्ट में चैलेंज किया गया. अब कोर्ट ने दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. विपक्षी पार्टी को नोटिस जारी कर बुलाया गया है. जवाब आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई होगी. अगली सुनवाई 4-6 हफ्ते में हो सकती है.

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Written By

Vikash Jha


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