BCCI को कोर्ट से लगा बड़ा झटका! IPL से निकाली गई टीम को अब देने होंगे 538 करोड़ रुपये, जानें पूरा मामला
BCCI को कोच्चि टस्कर्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई की याचिका खारिज कर दी है और पूर्व फ्रेंचाइजी को 538 करोड़ रुपये रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है.

Bombay High Court dismisses BCCI’s petition: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को पूर्व आईपीएल फ्रेंचाइजी कोच्चि टस्कर्स केरल मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने BCCI की याचिका खारिज कर दी है और बोर्ड को कोच्चि टस्कर्स के मालिकों को पूरे 538 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है.
अदालत ने कोच्चि टस्कर्स के मालिकों के पक्ष में आए आर्बिट्रल अवार्ड को सही करार दिया है. बीसीसीआई को कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड (KCPL) को 385.50 करोड़ और रेंडेज़वस स्पोर्ट्स वर्ल्ड को 153.34 करोड़ देने होंगे.
क्या है पूरा मामला?
कोच्चि टस्कर्स केरल ने IPL 2011 में हिस्सा लिया था. लेकिन उस सीजन के बाद BCCI ने ये कहकर फ्रेंचाइजी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया कि उन्होंने तय समय पर बैंक गारंटी नहीं दी. इसके बाद फ्रेंचाइजी के मालिक रेंडेज़वस स्पोर्ट्स वर्ल्ड और कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड (KCPL) इस फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल में चले गए. फ्रेंचाइजी का कहना था कि स्टेडियम की उपलब्धता और शेयरधारकों की मंजूरी जैसी वजहों से वो बैंक गारंटी नहीं दे पाए थे, लेकिन BCCI का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना सही नहीं था.
ट्रिब्यूनल ने फ्रेंचाइजी के हक में सुनाया फैसला
जनवरी 2012 में केसीपीएल ने BCCI को लेटर लिखा था, जिसमें आरोप लगाया गया कि बोर्ड द्वारा केसीपीएल समझौते को समाप्त करना गलत था और कहा कि वे आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता के लिए जाएंगे. ट्रिब्यूनल ने BCCI के सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि बोर्ड ने फ्रेंचाइजी का कॉन्ट्रैक्ट गलत तरीके से खत्म किया. इसके बाद BCCI को कहा गया कि वह 18% ब्याज के साथ 538 करोड़ रुपये का भुगतान करे, जिसमें 385.5 करोड़ केसीपीएल को और 153.3 करोड़ RSW को देना है.
🚨 A HUGE BLOW TO BCCI 🚨
— The Khel India Cricket (@TKI_Cricket) June 18, 2025
In a major setback, Bombay High court directed the BCCI to pay Rs 538 crore to now defunct IPL franchise Kochi Tuskers Kerala. pic.twitter.com/I3gwb3Ezxv
BCCI ने कोर्ट में दी थी चुनौती
BCCI ने 2015 में इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उनका कहना था कि ट्रिब्यूनल ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर फैसला दिया है और KCPL की बैंक गारंटी न देना बहुत बड़ी गलती थी. लेकिन कोर्ट ने ये सारी दलीलें खारिज कर दीं और कहा कि आर्बिट्रेशन का फैसला सही था.
जज रियाज आई चागला ने कहा कि कोर्ट सिर्फ कुछ खास मामलों में ही ऐसे फैसलों की समीक्षा कर सकती है और यहां ऐसा कुछ नहीं है. कोर्ट ने साफ कहा कि BCCI को अब ये रकम चुकानी होगी, हालांकि उन्हें अपील करने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया गया है.
सिर्फ एक सीजन खेली थी टीम
गौरतलब है कि कोच्चि टस्कर्स केरल ने सिर्फ एक आईपीएल सीजन खेला था और अपने डेब्यू सीजन में टीम ने 14 में से 6 मैच जीते थे और 8वें पायदान पर रहे थे. इस टीम में ब्रेंडन मैकुलम, महेला जयवर्धने, रविंद्र जडेजा और ब्रैड हॉज जैसे बड़े नाम शामिल थे.
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