Bengaluru Stampede: 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ में मारे गए 11 लोगों की मौत के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को अभी कोई राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने फिलहाल उनकी अंतरिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया है और उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर 11 जून तक फैसला सुरक्षित रख लिया है.
बता दें कि, सोसले को 6 जून की सुबह उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो दुबई के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पहुंचे थे. उनकी गिरफ्तारी पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पूरी कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई है. सोसले के वकील एस. चौटा ने कोर्ट में दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी प्रक्रियाओं के खिलाफ हुई है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच पहले ही CID को सौंप दी गई थी, लेकिन CCB (सिटी सेंट्रल ब्रांच) ने अचानक बीच में आकर अरेस्ट कर लिया. न्यायमूर्ति कृष्ण कुमार ने इस बात पर सवाल उठाया कि जब केस को CID को सौंपा गया था, तब अचानक CCB ने बीच में आकर गिरफ्तारी क्यों की? अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें.
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