आकाशदीप को फॉर्च्यूनर बेचना शोरूम को पड़ा महंगा, लग गया 1 महीने का बैन! क्रिकेटर को भी मिली हिदायत
Akashdeep: क्रिकेटर आकाशदीप को फॉर्च्यूनर बेचने वाले शोरूम के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने आकाशदीप की फॉर्च्यूनर के साथ फोटो वायरल होने के बाद शोरूम की गलतियां पकड़ी और उसे नोटिस जारी कर दिया है. इसके साथ ही शोरूम का रजिस्ट्रेशन भी एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है.

Akashdeep: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाशदीप पिछले हफ्ते रक्षाबंधन के मौके पर लखनऊ में अपनी बड़ी बहन के लिए एक नई ब्लैक फॉर्च्यूनर खरीदी थी. फॉर्च्यूनर लेने पहुंचे आकाशदीप और उनकी बहन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुईं. लेकिन यह तस्वीर अब उस कार शोरूम के लिए मुसीबत बन गई हैं. एक गलती के कारण के परिवहन विभाग ने शोरूम को नोटिस थमा दिया है और उनका रजिस्ट्रेशन एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है. आइए जानते हैं क्या पूरा मामला?
परिवहन विभाग ने की सख्त कार्रवाई
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि शोरूम ने आकाशदीप को बिना रजिस्ट्रेशन और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के ही गाड़ी दे दी. नियम के मुताबिक, बिना HSRP के कोई भी गाड़ी सड़क पर नहीं उतर सकती. सभी डीलरों को पहले ही इस बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन लखनऊ के इस शोरूम ने नियम तोड़ दिया. जिसपर कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और उसका रजिस्ट्रेशन एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया.
क्रिकेटर आकाशदीप ने लखनऊ में नई टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी और इसे अपने सपनों की पूर्ति बताया
— News24 (@news24tvchannel) August 9, 2025
◆ उन्होंने इस खुशी का जश्न अपनी कैंसर पीड़ित बहन और परिवार के साथ मनाया
◆ एजबेस्टन टेस्ट में 10 विकेट लेकर उन्होंने यह सफलता अपनी बहन को समर्पित की#AkashDeep | Akash Deep | #TeamIndia pic.twitter.com/jA089buzfE
बिना नंबर के बेच दी फॉच्यूनर
रक्षाबंधन के दिन आकाशदीप ने अपनी कैंसर से पीड़ित बड़ी बहन और परिवार को खुश करने के लिए ये फॉर्च्यूनर खरीदी थी. शोरूम का कहना है कि उनका नंबर तो अलॉट हो गया था (UP 32 QW 0041) और फैंसी नंबर की रसीद भी काट दी गई थी, लेकिन गाड़ी शनिवार को डिलीवर हुई, जिस दिन टैक्स कट नहीं पाया. टैक्स कटे बिना HSRP जनरेट नहीं हो सकती, इसलिए नंबर प्लेट तैयार नहीं हो पाई.
क्रिकेटर को भी मिली हिदायत
आकाशदीप सिंह को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39, 41(6) और 207 के तहत नोटिस भेजा गया है, जिसमें साफ निर्देश है कि जब तक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP), थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क और वैध बीमा पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो इसे सड़क पर न चलाएं. अगर नियम तोड़े गए तो गाड़ी ज़ब्त होगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी.
परिवहन विभाग ने कहा कि मशहूर लोग अगर नियम तोड़ते हैं, तो यह समाज को गलत संदेश देता है और कानून पालन की आदत को कमजोर करता है. इसलिए कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. विभाग ने वाहन मालिकों और डीलरों से अपील की है कि गाड़ी की डिलीवरी से पहले रजिस्ट्रेशन और HSRP लगवाना अनिवार्य है, सिर्फ इनवॉइस और बीमा के आधार पर गाड़ी सड़क पर न उतारें.